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Unlicensed shops and establishments in Delhi's unauthorized colonies at risk of MCD sealing |
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कच्ची कॉलोनियों मैं दुकान के लिए लाइसेंस जरूरी
खबरों के अनुसार कच्ची कॉलोनियों (unauthorized colonies) मैं अब किसी भी प्रकार की दुकान (shop) चलाने के लिए लाइसेंस (license) लेना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की दुकान जैसे परचून की दुकान, ब्यूटी पार्लर शॉप, नाई की दुकान, बेकरी शॉप, जूस कॉर्नर, किसी भी प्रकार का ढाबा या छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स इन सबको अब अपनी दुकान (shop) या व्यापार चलाने के लिए अब एमसीडी लाइसेंस (MCD license) लेना होगा।
कच्ची कॉलोनियों में एमसीडी सर्वे करेगी दुकानों और प्रतिष्ठानों का
एमसीडी (MCD) कच्ची कॉलोनियों (unauthorized colonies) में सर्वे का काम करवाएगी जिनमें दुकानों प्रतिष्ठानों का सर्वे किया जाएगा कि किस-किस ने लाइसेंस ले रखा है या नहीं ले रखा। दिल्ली में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर रखा है। नियमित कॉलोनियों और अनियमित कॉलोनियों में जितनी भी दुकाने और प्रतिष्ठान है यह सब पहले ही लाइसेंस के दायरे में आती है। उदाहरण के लिए जैसे ढाबा, जूस की दुकान, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर की दुकान इत्यादि।
एमसीडी रेगुलेशन के हिसाब से लाइसेंस
एमसीडी (MCD) के अनुसार अनियमित कॉलोनियों (unauthorized colonies) में अधिकतर दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों ने लाइसेंस नहीं लिया है। कच्ची कॉलोनियों में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए एमसीडी ने सदन में भी एक रेगुलेशन पर मोहर लगाई थी। इसमें कहा गया था कि 2014 या इससे पहले जितनी भी दुकानें और प्रतिष्ठान हैं उनको रेगुलेशन के हिसाब से लाइसेंस लेना होगा।
बिना लाइसेंस दुकानों और प्रतिष्ठानों को सीलिंग का खतरा
कच्ची कॉलोनियों में एमसीडी के इस रेगुलेशन के हिसाब से दुकानों और प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेना पड़ेगा नहीं तो ऐसी दुकानों और प्रतिष्ठानों के ऊपर एमसीडी धारा के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील कर सकती है। एमसीडी धारा के तहत सीलिंग तो कर ही सकती है और दूसरी कार्रवाई भी की जा सकती है।
कच्ची कॉलोनियों में दुकानों और प्रतिष्ठानों का सर्वे करके उनको लाइसेंस दिया जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में अधिकतर ऐसे प्रतिष्ठानों या दुकानों ने लाइसेंस नहीं ले रखे हैं।
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